रोजगार चोट sentence in Hindi
pronunciation: [ rojegaaar chot ]
"रोजगार चोट" meaning in EnglishSentences
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- रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ ग्राह्य है।
- यात्र के दौरान हुई दुर्घटनाओं को रोजगार चोट के रूप में मानना |
- बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कतिपय हितलाभ मुहैया करवाना तथा तत्संबंधी व्यवस्था करना ।
- यदि रोजगार चोट से आंशिक या स्थाई अशक्तता होती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ (बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युपर्यन्त) देय होगा ।
- अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।
- औद्योगिक दुर्घटना या रोजगार चोट या व्यावसायिक जोखिम के कारण जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रित मासिक पेंशन के हकदार होते है
- जैसे बीमारी, प्रसूति, अस्थायी अथवा स्थायी नि:शक्तता, रोजगार चोट के कारण व्यावसायिक बीमारी अथवा मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की पूर्ण अथवा आंशिक हानि।
- बीमाकृत व्यक्ति तथा / अथवा उसका/उसकी विवाहिती जो रोजगार चोट के कारण स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं रह पाते हैं, चिकित्सा हितलाभ के हकदार होंगे
- श्रमिक के कार्यस्थल पर रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता की मात्रा और व्यवसायजन्य व्याधि का निर्धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की गई है.
- तमिलनाडु सरकार ने बीमाकृत व्यक्तियों की रोजगार चोट के करण अर्जन क्षमता में होने वाली क्षति का निर्धारण करने के लिए 10 चिकित्सा बोर्डों की स्थापना की हे ।
- (क) एक कर्मचारी जो रोजगार चोट या व्यावसायिक चोट से पीड़ित है और कार्य करने के लिए अस्थायी असमर्थता के लिए प्रमाणित है, को अस्थायी अपंगता हितलाभ देय है ।
- (क) एक बीमाकृत व्यक्ति, जो रोजगार चोट (व्यावसायिक रोग सहित) के परिणामस्वरूप और अर्जन क्षमता की हानि के परिणामस्वरूप स्थायी अशिष्ट अपंगता से पीड़ित है, को स्थायी अपंगता हितलाभ देय होगा ।
- के उपबंध 6 (क) के साथ पठित धारा 52 के अनुसार जिन मामलों में रोजगार चोट के परिणामस्परूप बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके आश्रितजनों को आश्रितजन हितलाभ देय होगा ।
- बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार चोट के कारण शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हैं, उन्हें कृत्रिम उपकरणों या अन्य शारीरिक सहायक वस्तुऍं जैसे पहिएदार कुर्सी, बैशाखी, नकली जबडा एवं चश्में आदि प्रदान किए जाते हैं।
- 19 अप्रैल को क रा बी अधिनियम 1948 कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार चोट की स्थिति में कुछ निश्चित हितलाभ प्रदान करता है तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों में भी निश्चित प्रावधान है।
- जिन मामलों में मृत्यु रोजगार चोट या व्यावसायिक दुर्घटना के कारण होती है वहाँ मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
- रोजगार चोट अथवा व्यावसायिक रोग के कारण स्थायी रूप से शारीरिक अपंगता की दशा में जीवन पर्यन्त अपंगता हितलाभ चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की क्षति के अनुपात की दर से अदा किया जाता है ।
- आश्रित हितलाभ पारिवारिक पेंशन के रूप में रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को दी जाती है जो मजदूरी के लगभग 70 प्रतिशत के बराबर होती है ।
- आश्रितजन हितलाभ: जिन मामलों में मृत्यु रोजगार चोट या व्यावसायिक दुर्घटना के कारण होती है वहाँ मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
rojegaaar chot sentences in Hindi. What are the example sentences for रोजगार चोट? रोजगार चोट English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.